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1 जुलाई 2025 से दिल्ली में पुराने वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध: जानिए नए नियम!

दिल्ली में प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार ने आज से एक बड़ा कदम उठाया है। 1 जुलाई 2025 से 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को अब पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं मिलेगा।

क्या है नया नियम?

  • 10+ साल पुराने डीजल वाहन और 15+ साल पुराने पेट्रोल वाहन दिल्ली में अब पेट्रोल पंप से डीज़ल/पेट्रोल नहीं भरवा सकेंगे।
  • यह प्रतिबंध सभी प्राइवेट, कमर्शियल और सरकारी वाहनों पर लागू है।
  • सरकार ने नंबर प्लेट रीडिंग (ANPR) सिस्टम और ट्रैफिक पुलिस की मदद से पंपों पर निगरानी की व्यवस्था शुरू कर दी है।
  • यदि कोई वाहन मालिक नियम का उल्लंघन करता है, तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा और वाहन जब्त भी किया जा सकता है।

सरकार का उद्देश्य

  • दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना।
  • पुराने और अधिक धुआं छोड़ने वाले वाहनों को सड़क से हटाना।
  • जनता को इलेक्ट्रिक या CNG जैसे क्लीन फ्यूल विकल्पों की ओर प्रोत्साहित करना।

जनता पर असर

  • अनुमान है कि लगभग 62 लाख पुराने वाहन इस प्रतिबंध से प्रभावित होंगे।
  • कई लोग अपने वाहनों को स्क्रैप कराने या बेचने की तैयारी कर रहे हैं।
  • शहर में परिवहन व्यवस्था और कार बाजार में हलचल बढ़ गई है।
  • पेट्रोल पंप संचालकों ने भी सुरक्षा की मांग की है, ताकि कानून का सही तरीके से पालन हो सके।

क्या करें वाहन मालिक?

  • यदि आपका वाहन इन श्रेणियों में आता है, तो जल्द से जल्द स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट बनवाएं या नया वाहन खरीदने की योजना बनाएं।
  • इलेक्ट्रिक या CNG वाहन अपनाना एक बेहतर विकल्प हो सकता है।
  • सभी सरकारी निर्देशों का पालन करें, ताकि किसी तरह की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।

निष्कर्ष

दिल्ली सरकार का यह कदम प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में ऐतिहासिक है। हालांकि, वाहन मालिकों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन यह हमारे आने वाले कल और बेहतर जीवन के लिए जरूरी है।
यदि आपके पास भी पुराना वाहन है तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए!


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